लूट एवं बरामदगी का आरोपी बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 21 दिसम्बर ।

लूट एवं बरामदगी के मामले में आरोपित विपिन पुत्र राजकुमार निवासी मछना थाना एलाउ, जिला मैनपुरी को साक्ष्य के अभाव मे विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय नीरज कुमार बख्शी ने बरी करने के आदेश दिये है ।

थाना बाह में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कुमार यादव नें 17 दिसम्बर 2013 को थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसकी माताजी श्रीमती सावन श्री अपनी नातिन कुमारी गुलशन के साथ स्टेट बैंक से दस हजार रुपये निकाल अपनें गांव वापस आ रहीं थीं।

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तभी पीछें से आये अपाचे मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने धक्का मार माताजी को नीचें गिरा उनका बैग लूट लिया। उसी दौरान मौके पर आये गांव के युवक को घटना की जानकारी होने पर उसने फोन से गांव वालों को सूचित किया गांव वालों नें घेराबन्दी कर दोनों आरोपियों को मोटरसाइकिल सहित दबोच उनके कब्जें से लूटा गया बैग बरामद कर उन्हें पुलिस कें हवालें कर दिया।

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उक्त मामले में आरोपी विपिन का ही विचारण हुआ, वादी मुकदमा उसकी मां एवं मौके पर आये। युवक द्वारा घटना का समर्थन नही करने एवं आरोपी की पहचान नही करने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता अरविंद पुष्कर के तर्क पर अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये ।

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विवेक कुमार जैन
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