अधिवक्ता सहित चार के विरुद्ध दर्ज हुआ था मुकदमा
आरोपी की पत्रावली अन्य से पृथक कर दी गयी थीं
अदालत में पीड़िता पूर्व आरोप से मुकर गयीं
आगरा 19 अक्टूबर ।
बंधक बना, दुराचार एवं अन्य आरोप में आरोपित अजय कपूर पुत्र खैराती लाल कपूर निवासी जंगजीत नगर, थाना सदर को सबूत के अभाव में अपर जिला जज माननीय दिनेश कुमार चौरसिया नें बरी करने के आदेश दिये।
थाना सदर में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि, उसका अपने पति से विवाद चल रहा था ।
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अधिवक्ता से संपर्क करने पर अधिवक्ता ने 14 मई 2019 को आरोपी अजय कपूर के माध्यम से वादनी को अपने घर बुलाया । वादनी के अनुसार अधिवक्ता की पत्नी द्वारा दी गयी कोल्डड्रिंक को पीकर वह बेहोश हो गयी । अधिवक्ता ने बेहोशी की हालत में वादनी के साथ दुराचार किया।
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अधिवक्ता उसे हरियाणा के भिवानी में अजय कपूर के पास छोड़ गया। आरोपी अजय कपूर ने बंधक बना वादनी के साथ कई बार दुराचार किया।उसके भाई ने भी उसके कृत्य में आरोपी का साथ दिया । आरोपी द्वारा वादनी को अन्यत्र बेचने की कहने पर मौका पा कर वादनी ने अपने परिजनों को सूचित किया ।जिस पर उसके परिजन वादनी को लेकर आये।
वादनी की तहरीर पर अधिवक्ता, उसकी पत्नी, आरोपी अजय कपूर एवं उसके भाई दीपक कपूर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ, वर्ष 2021 में आरोपी अजय कपूर की पत्रावली अन्य आरोपियों से पृथक कर दी गयीं।

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वादनी ने अपनें 164 द.प्र.स. के बयान एवं अदालत मे दिये बयान में घटना का समर्थन नही कर आरोपी के पक्ष में बयान देने पर अदालत ने आरोपी के अधिवक्ताओं पूजा कश्यप एवं चौधरी कबीर के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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