पीड़िता ने कहा वह बालिग हैं अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी
उसने आरोपी से शादी कर ली उसके दो बच्चे भी है
अदालत ने सबूत के अभाव में आरोपी को किया बरी
आगरा 17 अक्टूबर ।
अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित दोजी पुत्र पनिया निवासी नगला लाल दास रायभा, थाना अछनेरा, जिला आगरा को पीड़िता के मुकरने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने बरी करने के आदेश दिये हैं ।
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थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि 19 फरवरी 2017 की रात्रि 11 बजे आरोपी दोजी वादी की पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया।
वादी की पुत्री की बरामदगी उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया।
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अभियोजन की तरफ से मात्र वादी मुकदमा एवं पीड़िता को ही गवाही हेतु अदालत में पेश किया । पीड़िता ने अपने बयान एवं अदालत के समक्ष कथन किया कि वह बालिग हैं ।
अपनी मर्जी से वह आरोपी के साथ गयी थी। उसने आरोपी से शादी कर ली हैं । वर्तमान में उसके दो बच्चे हैं ।
अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता विनय गौर के तर्क एवं सबूत कें अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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