आगरा 24 फ़रवरी ।
नौ सौ ग्राम नशीला पाउडर डायजा पाम बरामदगी के मामले मे आरोपित रिजवान पुत्र नन्हें खान निवासी ग्राम जलाल पुर, थाना जगनेर को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश मादक पदार्थ अधिनियम माननीय ज्योत्सना सिंह ने दस वर्ष कैद एवं एक लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना शाहगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा एस.आई. अंजीश कुमार ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 24 सितम्बर 2016 की रात्रि एस.आई. महेश सिंह पुलिसकर्मियों विनय कुमार, सचिन कुमार एवं असित कुमार के साथ साकेत कालोनी के चौराहे पर बैरियर लगा वाहन चेकिंग कर रहे थे।

उसी दौरान कोठी मीना बाजार की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। मोटरसाइकिल सवार ने बैरियर से बीस कदम दूरी से मोटरसाइकिल मोड़ कर भागने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने पर दोनों युवक सड़क पर गिर गये। बदमाश होने के शक पर उनकी तलाशी लेने पर आरोपी रिजवान के पास से 9 सौ ग्राम नशीला पाउडर डायजा पाम बरामद हुआ । अन्य से 800 सौ ग्राम डाइजापाम बरामद हुआ। उक्त मामले मे आरोपी रिजवान का ही विचारण हुआ।
अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक बिनायक वशिष्ठ ने वादी मुकदमा एस.आई. अंजीश कुमार, एस.आई .महेश सिंह, एस.आई. सन्तोष सिंह सहित पांच गवाह अदालत मे पेश किये।
विशेष न्यायाधीश मादक पदार्थ अधिनियम माननीय ज्योत्सना सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विशेष लोक अभियोजक विनायक वशिष्ठ के तर्क पर आरोपी रिजवान को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद एवं एक लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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