इतने वर्षों में एक भी गवाह अदालत में नही आया
आरोपी कें यहां से नकली सी.डी., वीसीडी, एम.पी.3 भारी मात्रा में हुई थी बरामद
आरोपी सहित तीन के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में किया था पेश
धोखाधड़ी, कॉपी राइट एवं ट्रेड एंड मर्केंटाइल अधिनियम का था आरोप
आगरा 23 सितंबर।
धोखाधड़ी, कॉपी राइट एवं ट्रेंड एवं मर्केंटाइल अधिनियम के तहत आरोपित राजेश गुप्ता उर्फ नीरज पुत्र स्व.रविन्द्र नाथ गुप्ता निवासी पीर नगर थाना न्यू आगरा को 22 वर्ष पुराने मामले मे अभियोजन द्वारा एक भी गवाह पेश नहीं करने पर सबूत के अभाव मे सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार द्विवेदी, एस. आई. अरविंद कुमार गौतम एवं मय पुलिसकर्मियों के साथ सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज नोयडा के प्रतिनिधि जुगल किशोर आहूजा की सूचना पर आरोपी राजेश गुप्ता उर्फ नीरज के पीर नगर स्थित घर पर छापा मार कर फिल्मों की नकली सीडी, वीसीडी, एम.पी. 3, सुपर कैसेट के नकली रैपर आदि भारी मात्रा में बरामद किये थे।
Also Read – घातक चोटे पहुंचाने के 6 आरोपियों की अग्रिम जमानत स्वीकृत
उक्त मामलें मे आरोपी राजेश गुप्ता उर्फ नीरज निवासी पीर नगर थाना न्यू आगरा, घनश्याम निवासी वजीर पुरा जिला आगरा एवं मुन्ना खाँ निवासी टीला अजमेरी खा, जिला आगरा के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था। आरोपी की पत्रावली दोनों आरोपियों से पृथक कर दी गयी थी।
22 वर्ष पुराने मामलें में अदालत द्वारा गवाहों की उपस्थिति हेतु अनेक आदेश पारित किये परन्तु दस गवाहों में से एक भी गवाह गवाही देने अदालत नहीं आया।
Also Read – विद्युत अधिनियम के तहत आरोपित किसान को अदालत ने प्रदान की राहत
आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने साक्ष्य का अवसर समाप्त कर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin