युवती से हुये दुराचार मे सहयोग करने का आरोपी बरी, पीड़िता आरोपी की शिनाख्त करने में रही विफल

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 02 अप्रैल।

युवती के साथ हुये दुराचार में सहयोग करने के मामले में आरोपित राधा किशन पुत्र महावीर निषाद निवासी ग्राम रामदास का पुरा, थाना बसई मोहम्मदपुर, फिरोजाबाद को पर्याप्त सबूत के अभाव में एडीजें 14 माननीय ज्योत्सना सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।

थाना फतेहाबाद में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा का आरोप था कि उसकी 16 वर्षीया पुत्री 21 सितम्बर 2011 की दोपहर तीन बजे करीब खेतों की तरफ शौच हेतु गई थी।

वहीँ गांव के राजकिशोर पुत्र मोहर सिंह एवं उसके दो अज्ञात साथियो ने वादी की पुत्री को बाजरे के खेत में दबोच लिया। वहाँ राजकिशोर के साथियो ने वादी की पुत्री के पैरपकड़ लिये। राजकिशोर द्वारा उसके साथ दुराचार किया ।

Also Read – भारत एक्सपोर्ट के प्रोप्राइटर पिता पुत्र अदालत में तलब

पीड़िता की चीख पुकार पर मौके पर पहुंचे वादी के पुत्र एवं पत्नी द्वारा आरोपियों को पकड़ने का प्रयास करने पर वह धमकी दे फरार हो गये। घर आकर पीड़िता ने लोक लाज के भय से कमरा बंद कर फ़ंखें से लटक आत्म हत्या का प्रयास करने पर उसके परिजनों ने जंगला तोड़ पीड़िता की जान बचाई ।

उक्त मामले मे आरोपी राधा किशन के विरुद आरोपी राजकिशोर द्वारा किये दुराचार में सहयोग के आरोप में पृथक से मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता द्वारा आरोपी की शिनाख्त नहीं करनें एवं आरोपी के अधिवक्ता महेश शर्मा एवं वरुण कुमार शर्मा के तर्क पर अदालत नेआरोपी को बरी करने के आदेश दियें।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *