आगरा 02 अप्रैल।
युवती के साथ हुये दुराचार में सहयोग करने के मामले में आरोपित राधा किशन पुत्र महावीर निषाद निवासी ग्राम रामदास का पुरा, थाना बसई मोहम्मदपुर, फिरोजाबाद को पर्याप्त सबूत के अभाव में एडीजें 14 माननीय ज्योत्सना सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना फतेहाबाद में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा का आरोप था कि उसकी 16 वर्षीया पुत्री 21 सितम्बर 2011 की दोपहर तीन बजे करीब खेतों की तरफ शौच हेतु गई थी।
वहीँ गांव के राजकिशोर पुत्र मोहर सिंह एवं उसके दो अज्ञात साथियो ने वादी की पुत्री को बाजरे के खेत में दबोच लिया। वहाँ राजकिशोर के साथियो ने वादी की पुत्री के पैरपकड़ लिये। राजकिशोर द्वारा उसके साथ दुराचार किया ।
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पीड़िता की चीख पुकार पर मौके पर पहुंचे वादी के पुत्र एवं पत्नी द्वारा आरोपियों को पकड़ने का प्रयास करने पर वह धमकी दे फरार हो गये। घर आकर पीड़िता ने लोक लाज के भय से कमरा बंद कर फ़ंखें से लटक आत्म हत्या का प्रयास करने पर उसके परिजनों ने जंगला तोड़ पीड़िता की जान बचाई ।
उक्त मामले मे आरोपी राधा किशन के विरुद आरोपी राजकिशोर द्वारा किये दुराचार में सहयोग के आरोप में पृथक से मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता द्वारा आरोपी की शिनाख्त नहीं करनें एवं आरोपी के अधिवक्ता महेश शर्मा एवं वरुण कुमार शर्मा के तर्क पर अदालत नेआरोपी को बरी करने के आदेश दियें।
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