आगरा 05 फ़रवरी ।
घर में घुस मारपीट, तोड़फोड़ एवं अन्य आरोप में आरोपित प्रदीप सोलंकी एवं मनीष परिहार को एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा चरन सिंह निवासी एत्मादपुर ने अपने अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के माध्यम से अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वह 5 मार्च 2018 को घर के बाहर खड़ा हो अपनी मां एवं भाई का इंतजार कर रहा था।
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उसी दौरान आरोपियों ने बुलेट से उसे टक्कर मार दी।विरोध पर आरोपियो ने गाली गलौज देते हुये वादी के साथ मारपीट की। जान बचा घर में घुसने पर आरोपियों ने घर में घुस पुनः वादी के साथ मारपीट एवं घर में तोड़फोड़ की।
अदालत ने वादी के अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के तर्क पर आरोपियों को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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