आगरा, 30 मई 2025:
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान एक महत्वपूर्ण मोटर दुर्घटना दावा मामले (एम०ए०सी०सं०-426/2017, कु० आयशा आदि बनाम मैसर्स फॉरमूला कॉरपोरेट आदि) में समझौता हो गया है। इस मामले में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले नौशेर खान के परिजनों को ₹1.15 करोड़ (एक करोड़ पंद्रह लाख रुपये) का आपसी सहमति से तय किया गया है।
मामले के अनुसार, यह दुखद घटना तब हुई जब नौशेर खान, उनकी बेटी आयशा और उनके भाई अपने ड्राइवर के साथ दिल्ली से गुना यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते यात्रा कर रहे थे। दुर्भाग्य से, ड्राइवर द्वारा तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण कार पलट गई, जिसके परिणामस्वरूप 52 वर्षीय नौशेर खान की मौके पर ही मृत्यु हो गई। नौशेर खान दिल्ली में होटल इम्पीरियल, जनपथ में कार्यरत थे।
आयशा और उनके भाइयों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सिंघल, राघव सिंघल और जे.पी. शर्मा ने इस मामले में प्रभावी ढंग से पैरवी की।
लोक अदालत में याचीगण (मुआवज़े के दावेदार) और विपक्षीगण (मुआवज़ा देने वाले) के विद्वान अधिवक्ताओं की उपस्थिति में एक संधिपत्र (समझौता ज्ञापन) प्रस्तुत किया गया। इस संधिपत्र में दोनों पक्षों ने बताया कि वे आपसी सुलह पर सहमत हो गए हैं और उन्होंने ₹1.15 करोड़ की राशि को प्रतिकर के रूप में स्वीकार कर लिया है।
अधिकरण ने संधिपत्र का अवलोकन करने के बाद पाया कि इसकी सभी शर्तें विधि के प्रावधानों के अनुकूल हैं और याचीगण भी इस राशि पर अपनी याचिका निस्तारित करने के लिए सहमत हैं। चूंकि दोनों पक्षों ने अपना मामला आपस में निपटा लिया है, न्यायालय ने इस संधिपत्र को स्वीकार कर लिया और ₹1.15 करोड़ का अवार्ड पारित किया।
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मुआवज़े का वितरण:
निर्धारित प्रतिकर राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा:
* कु० आयशा (याचिनी सं० 1): ₹38,00,000/- (अड़तीस लाख रुपये) प्राप्त करेंगी। इसमें से ₹10,00,000/- तीन वर्ष के लिए और ₹10,00,000/- छह वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना (FD) में निवेशित किए जाएंगे। शेष ₹18,00,000/- उनके बचत खाते में ई-भुगतान के माध्यम से उनके अधिवक्ता की उचित पहचान पर हस्तांतरित किए जाएंगे।
* दानिश शेरखॉन (याची सं० 2): ₹38,00,000/- (अड़तीस लाख रुपये) प्राप्त करेंगे। इसमें से ₹10,00,000/- तीन वर्ष के लिए और ₹10,00,000/- छह वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में निवेशित किए जाएंगे। शेष ₹18,00,000/- उनके बचत खाते में ई-भुगतान के माध्यम से उनके अधिवक्ता की उचित पहचान पर हस्तांतरित किए जाएंगे।
* अरहम खॉन (याची सं० 3): ₹39,00,000/- (उनतालीस लाख रुपये) प्राप्त करेंगे। इसमें से ₹10,00,000/- तीन वर्ष के लिए और ₹10,00,000/- छह वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में निवेशित किए जाएंगे। शेष ₹19,00,000/- उनके बचत खाते में ई-भुगतान के माध्यम से उनके अधिवक्ता की उचित पहचान पर हस्तांतरित किए जाएंगे।
अधिकरण ने विपक्षी सं० 2, बजाज एलाइन्ज जनरल इन्श्योरेन्श लिमिटेड, को निर्देश दिया है कि वे निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर प्रतिकर राशि मय ब्याज मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण आगरा के बैंक खाता संख्या 6903087042 (आईडीबीआई बैंक, आईएफएससी कोड (IDIB000A126) में एनईएफटी या आरटीजीएस मोड से जमा करें। बीमा कंपनी को इस कार्य से न्यायाधिकरण को अवगत भी कराना होगा।
यदि बीमा कंपनी निर्धारित अवधि में प्रतिकर धनराशि जमा नहीं करती है, तो उसे उक्त प्रतिकर धनराशि पर 7 प्रतिशत साधारण ब्याज अदा करना होगा।
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