धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत का लगा आरोप
आगरा 12 नवंबर ।
जेल में निरुद्ध रहने के दौरान वादी के खाते से 9 लाख रुपये निकालने के आरोप में आगरा के सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने केनरा बैंक की बरौली अहीर शाखा के मैनेजर एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष ताजगंज को दिये है ।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा प्रदीप यादव पुत्र सुरजन सिंह निवासी बरौली अहीर थाना ताजगंज, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता अजय चौधरी के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसका केनरा बैंक की बरौली अहीर शाखा में बचत खाता है।
वादी के अनुसार केनरा बैंक के मैनेजर पुष्पेंद्र नागर एवं गांव के ही सुरजीत ने 21 अक्टूबर 20 को दो लाख, 23 अक्टूबर 20 को पांच लाख एवं 2 नवम्बर 20 को दो लाख रुपये कुल 9 लाख रुपये निकाल लिये।वादी के अनुसार उस अवधि में वह जेल में निरुद्ध था।
जानकारी होने पर वादी ने थाने पर शिकायत की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने वादी के अधिवक्ता अजय चौधरी के तर्क पर केनरा बैंक कें तत्कालीन मैनजर पुष्पेंद्र नागर एवं सुरजीत के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत आरोप में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष ताजगंज को दिये है ।
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