कोरियर कंपनी ने नहीँ पहुंचाया पार्सल, अब चुकाने पड़ेंगे 69 हजार 300 सौ रुपये

उपभोक्ता मामले न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 4 सितंबर।

उपभोक्ता द्वारा भेजा गया पार्सल गतंव्य पर नहीँ पहुंचाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ अरुण कुमार ने कोरियर कंपनी से 69 हजार 300 रुपये  (69,300/-) वादी उपभोक्ता को दिलाने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा आत्मन जैन पुत्री सीपी सिंह, निवासनी जैन भवन एमजी रोड, थाना नाई की मंडी ने रोहित जसोरिया एम.डी. आरमेक्स, आर.जे.ब्रदर्स, बिजनिस एसोसिएट शहजादी मंडी, राजधानी एयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, डोमेस्टिक इंटर नेशनल कोरियर एंड कार्गो नई दिल्ली एवं अन्य कें विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम मे अपने अधिवक्ता सीपी सिंह तोमर के माध्यम से मुकदमा दायर कर कथन किया कि 4 नवम्बर 2016 को वादनी ने अपनी सहेली वीना पटेल निवासनी यलो स्टोन, इर्विन डल्लास टैक्सास यू.एस.ए. को 16 पीस कपड़े एवं 10 पीस केडल, रोहित जसोरिया के शहजादी मंडी स्थित ऑफिस से प्रेषित कियें थे उसने वादनी को राजधानी एयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की रसीद काट कर दी थी।

Also Read – चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब

विपक्षी रोहित जसोरिया नें 4 हजार 300 रुपये वादनी से शुल्क के रूप में लिये थे।

सहेली को पार्सल प्राप्त नहीं होने पर वादनी ने विपक्षी गण से शिकायत की परन्तु उन्होनें कोई कार्यवाही नहीँ की ।

 

नोटिस के उपरांत भी समस्या का समाधान नहीं होने पर वादनी द्वारा मुकदमा दायर किया गया।

जिसें स्वीकार कर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ अरुण कुमार ने विपक्षी गण से आदेश पारित होने की तारीख से 45 दिन के अंदर बतौर प्रतिकर 69 हजार 300 रुपये दिलाने के आदेश दिये हैं।

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *