आगरा/प्रयागराज।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग से जुड़े मामले की सुनवाई मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के चलते इस पर बहस नहीं हो सकी।
हाईकोर्ट में यह याचिका श्रृंगार गौरी केस की मुख्य वादिनी राखी सिंह की तरफ से दाखिल की गई है। यह याचिका वाराणसी सिविल कोर्ट के 21 अक्टूबर 2023 के फैसले को चुनौती देती है।
राखी सिंह ने ज्ञानवापी परिसर के बाकी हिस्से की तरह वजूखाने का भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की है।
* स्थगन का कारण: सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए अदालतों के सर्वेक्षण आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा रखी है।

* पीठ: मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई।
* अगली सुनवाई: अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
यह मामला ज्ञानवापी परिसर के संवेदनशील हिस्से से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस हिस्से को सील करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट में दाखिल रिवीजन अर्जी में इसी सील किए गए वजूखाने का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- बिना अपमान के इरादे के केवल जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट - August 22, 2026
- राज्यपाल की समय से पहले रिहाई की शक्ति मनमानी नहीं, अदालत की अनुमति के बिना आदेश रद्द - August 18, 2026
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीओ भर्ती-2025 में आरक्षण विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती - August 18, 2026




