आगरा:
अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी पति को अदालत ने बरी कर दिया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे -11) ने डॉक्टर की गवाही और अन्य विरोधाभासों के आधार पर सुनाया।
यह मामला साल 2017 का है। न्यू आगरा थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार, पीड़िता तपस्या सिंह ने अपने पति चंद्र प्रकाश पर पारिवारिक विवाद के चलते हमला करने का आरोप लगाया था।

पीड़िता ने बताया था कि 18 मई 2017 की शाम उसके पति ने घर में घुसकर गेट का ताला लगाया और चाकू से उसके गले और पेट पर हमला कर जान लेने की कोशिश की।
हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों में से, डॉक्टर सुनील कुमार यादव की गवाही ने मामले को पलट दिया। डॉक्टर ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता को लगी चोटें चाकू से लगना संभव नहीं हैं। उनके अनुसार, ये चोटें नाखून या हेयरपिन से आ सकती हैं।
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इसके अलावा, अदालत ने पीड़िता के बयान में भी विरोधाभास पाया।
पीड़िता ने कहा था कि आरोपी पति ने हमला करते समय अपने ही मोबाइल से वीडियो बनाया था, जिस पर अदालत ने कहा कि कोई भी आरोपी अपराध करते समय खुद का वीडियो क्यों बनाएगा ?
अदालत ने डॉक्टर की गवाही और आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाकर शर्मा के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी पति चंद्र प्रकाश को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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