प्रयागराज, 11 जून 2025:
रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे से जुड़े मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई।
जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद याची मोहम्मद आजम खान को एक हफ्ते में रिज्वाइंडर दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
आजम खान ने एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 मई 2025 को आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कथित कब्जे से संबंधित है। 21 नवंबर 2019 को बार स्वामी गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। शुरुआती एफआईआर सैयद जफर अली जाफरी, डॉ. तंजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 201, 120-बी और 467 के तहत दर्ज हुई थी।
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आरोप है कि मंत्री रहते हुए आजम खान ने 13 मार्च 2014 को जिला सहकारी संघ लिमिटेड की 169 वर्ग गज जमीन, जिस पर क्वालिटी बार था, उसे मात्र 1200 रुपये मासिक किराए पर अपनी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा के नाम आवंटित कर दिया था। इसके साथ लगी एक और 302 वर्ग मीटर जमीन भी 300 रुपये प्रति महीने की दर पर डॉ. तंजीन फात्मा को किराए पर दी गई थी। बाद में, 22 जुलाई 2014 को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सह-किराएदार के रूप में जोड़ा गया। आरोप लगा था कि यह प्रस्ताव जिला सहकारी संघ के तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में पास हुआ था।
पुलिस सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। विवेचना के बाद पुलिस ने सपा नेता आजम खान को भी आरोपी बनाया था, जबकि चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को नामजद किया गया था।
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