आगरा/प्रयागराज 30 मई, 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित जीएसटी घोटाले के आरोपी और बसपा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। शाहनवाज राणा पर करोड़ों रुपये के जीएसटी घोटाले में शामिल होने का आरोप था।
यह मामला मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2024 में, जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त ने मेसर्स जम्बूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ 2018-19 के 27 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी बकाए को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी।
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हालांकि, प्रारंभिक एफआईआर में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा का नाम शामिल नहीं था। विवेचना के दौरान उनका नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया।
याची के अधिवक्ता ने न्यायालय में दलील दी कि मौजूदा मामले में पूर्व विधायक की प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि शाहनवाज राणा कंपनी में निदेशक अवश्य थे, लेकिन उन्होंने वर्ष 2012 में ही निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी जिस अवधि का जीएसटी बकाया है, उस समय वह कंपनी के निदेशक नहीं थे।
इन दलीलों को सुनने के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली।
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1 thought on “पूर्व बसपा विधायक शाहनवाज राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, करोड़ों के जीएसटी घोटाले में थे आरोपी”