पत्नी ने अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत किया था मुकदमा
पति ने विवाह विच्छेद हेतु 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत किया था मुकदमा
दोनों मुकदमों में एक ही आदेश पारित कर दिये
आगरा 11 अप्रैल ।
आगरा परिवार अदालत ने पत्नी द्वारा दायर किया मुकदमा खारिज एवं पति द्वारा किया गया मुकदमा स्वीकार करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार थाना लोहामंडी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले युवक की शादी जिला झज्जर हरियाणा निवासनी युवती के साथ 1 फरवरी 2017 को हुई थी।
दोनों के मध्य पारिवारिक विवाद एवं कटुता बढ़ने पर पति एवं पत्नी के बीच मुकदमें बाजी शुरू हो गयी । पत्नी ने दहेज हेतु उत्पीड़ित करने, अप्राकृतिक यौन सबंध बनाने के साथ साथ ससुर एवं देवर के विरुद्ध भी स्वयं पर गंदी नजर रखने के आरोप लगाये।
वहीँ पति ने पत्नी के समस्त आरोप को गलत बताते हुये उल्टा स्वयं को प्रताड़ित करने का कथन किया पति ने अदालत में विवाह विच्छेद हेतु 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत याचिका प्रस्तुत की। पत्नी द्वारा धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम (साथ रहनें को तैयार) के तहत अदालत में याचिका प्रस्तुत की।
अदालत ने दोनों याचिकाओं का एक साथ निस्तारण कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पत्नी का मुकदमा खारिज एवं पति का मुकदमा स्वीकृत कर विवाह विच्छेद कें आदेश पारित किये।
पति की तरफ से मुकदमें की पैरवी अधिवक्तायों शैलेन्द्र पाल सिंह, सत्य प्रकाश बघेल एवं सुमित कुमार द्वारा की गई।
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