सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रेखा मित्तल द्वारा मोटर दुर्घटना मुआवजे की राशि में भारी कटौती करने पर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि “हाँ यही होना था वहाँ। वह इसके लिए जानी जाती थीं। हर मामले में”

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आगरा/नई दिल्ली 20 मार्च

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) मामले में मुआवजे की राशि में भारी कटौती करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रेखा मित्तल की आलोचना की। न्यायालय ने एमएसीटी द्वारा दिए गए मुआवजे को बहाल कर दिया तथा सवाल किया कि न्यायमूर्ति रेखा मित्तल ने इसे 29 लाख रुपये से घटाकर 3 लाख रुपये क्यों कर दिया ?

सुनवाई की शुरुआत में, अपीलकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय ने मुआवज़े में भारी कटौती की है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तुरंत सवाल किया:

“उच्च न्यायालय ने कटौती की है? किस उच्च न्यायालय ने?”

जब उन्हें बताया गया कि यह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय था, और न्यायमूर्ति मित्तल ने यह निर्णय दिया था, तो न्यायमूर्ति कांत ने खुले तौर पर उनके दृष्टिकोण की आलोचना की, और टिप्पणी की:

“हाँ यही होना था वहाँ। वह इसके लिए जानी जाती थीं। हर मामले में।”

न्यायमूर्ति कांत का मूल उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है।

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यह मामला एक ट्रक चालक से संबंधित था, जो सुबह 4 बजे बिना पार्किंग लाइट के सड़क के बीच में खड़े एक लावारिस ट्रक से टकराने के बाद अपना पैर खो बैठा था।

एमएसीटी ने ₹29.58 लाख का मुआवज़ा दिया था, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मुआवज़े की राशि घटाकर ₹3.97 लाख कर दी थी।इस कदम पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी।

पीठ ने उच्च न्यायालय के आंकलन में गंभीर त्रुटियाँ पाईं और न्यायाधिकरण के फैसले को थोड़े संशोधनों के साथ बहाल कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता, एक ट्रक चालक और मालिक, 2012 में दुर्घटना के समय 57 वर्ष का था। अपने दाहिने पैर के विच्छेदन के कारण, वह 100% कार्यात्मक विकलांगता से पीड़ित था, जिससे वह गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से अयोग्य हो गया।

जबकि एमएसीटी ने ₹29.58 लाख का मुआवजा देते समय इसे ध्यान में रखा था, उच्च न्यायालय ने वैध कारण बताए बिना उसकी कार्यात्मक अक्षमता को 80% तक कम कर दिया और मुआवज़े में भारी कटौती की। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की सराहना करने में विफल रहा और उसने मूल कटौती के लिए ठोस कारण नहीं बताए।

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न्यायालय ने अपीलकर्ता को 40% सहभागी लापरवाही का दोषी ठहराने के मामले में उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण से भी असहमति जताई, जिसमें कहा गया कि सड़क के बीच में बिना पार्किंग लाइट के खड़ा ट्रक दुर्घटना का मुख्य कारण था। इस प्रकार इसने सहभागी लापरवाही अनुपात को अपीलकर्ता के पक्ष में 30/70 तक संशोधित किया, जिसमें दोषी वाहन के मालिक को अधिक जिम्मेदार ठहराया गया।

न्यायालय ने अंततः फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी को दोषी वाहन के मालिक से राशि वसूलने का अधिकार होगा। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ₹29.58 लाख के फैसले को काफी हद तक बहाल कर दिया गया और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया।

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साभार: बार & बेंच

विवेक कुमार जैन
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