2010 तक की प्रथम अपीलों की न्यायमूर्ति यादव करेंगे सुनवाई
आगरा /प्रयागराज 13 दिसंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार भंसाली के आदेश से जारी अधिसूचना में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव व कुछ अन्य न्यायमूर्तियों के मुकद्दमों की सुनवाई के रोस्टर में बदलाव किया गया है। आगामी 16 दिसंबर से प्रभावी होने वाले रोस्टर के तहत न्यायमूर्ति यादव 2010 तक की पुरानी प्रथम अपीलों की सुनवाई करेंगे।
नई दाखिल प्रथम अपीलों की सुनवाई के लिए अलग न्यायमूर्ति नामित किए गये है। इससे पहले वह 15 अक्टूबर से आपराधिक जमानत मामलों की सुनवाई कर रहे थे। ये मामले दूसरे न्यायमूर्ति की पीठ को नामित किए गए हैं।

अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति यादव के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रिपोर्ट मांगी है। उनके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने महाभियोग चलाने की मुहिम छेड़ रखी है। इसलिए इसे भी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
न्यायमूर्ति यादव ने विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ की कार्यशाला में आठ दिसंबर को कहा था कि भारत बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा के मुताबिक काम करेगा। जिसने तूल पकड़ लिया।
न्यायमूर्ति यादव ने यह भी कहा था कि देश में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। हालांकि रोस्टर बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है।
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