हाईकोर्ट ने कहा आदेश का पालन नहीं होने पर उन्हें तलब करने पर करेंगे विचार
आगरा 10 दिसम्बर ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित के विरुद्ध वर्ष 2019 से निरन्तर सम्मन, वारंट एवं अन्य प्रतिकूल आदेश पारित करने के बाद भी थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने पर हाईकोर्ट ने उक्त मामले को गम्भीरता से लेते हुये पुलिस आयुक्त आगरा को व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने के आदेश दिए है ।
हाईकोर्ट नें स्पष्ट किया कि यदि नियत दिनांक पर पुलिस आयुक्त आगरा आदेश का अनुपालन नहीँ करतें हैं तो उन्हें हाईकोर्ट में तलब करने पर भी विचार किया जा सकता है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा नें वर्ष 2019 में आरोपी मनोज शर्मा आदि कें विरुद्ध चैक डिसऑनर के मामले मे अतिरिक्त न्यायालय संख्या 3 में मुकदमा दायर करने पर अदालत नें आरोपी मनोज शर्मा को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के बाबत उसके विरुद्ध सम्मन जारी कर उनकी आरोपी पर तामील हेतु थाना सदर बाजार पुलिस को आदेश दिये थे।
निरन्तर समन जारी करने के बाद 29 अप्रेल 2023 को अदालत नें आरोपी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में हाजिर कराने के थानाध्यक्ष सदर बाजार को आदेश दिये। तब से आरोपी के विरुद्ध निरन्तर गैर जमानतीय वारंट जारी होने के बाद भी थाना सदर बाजार पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं।
थानाध्यक्ष सदर बाजार द्वारा आरोपी की उपस्थिति अदालत में सुनिश्चित कराने में विफल रहने पर वादी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने पर हाईकोर्ट ने इसे आगरा पुलिस की घोर लापरवाही मानते हुये, पुलिस आयुक्त आगरा (एस.एस.पी.) को निर्देश दिये कि वह आरोपी मनोज शर्मा के विरुद्ध जारी गैर जमानतीय वारंट की उस पर तामील सुनिश्चित करा कर वारंट के निष्पादन के उपरांत अपना व्यक्तिगत हलफनामा हाईकोर्ट में दाखिल कर यह भी अवगत कराएंगे की उक्त मामले में आरोपी के विरुद्ध जारी वारंट के निष्पादन में लापरवाही बरतने वालें जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उन्होनें क्या कार्यवाही की।
हाईकोर्ट नें स्पष्ट किया कि यदि पुलिस आयुक्त ऐसा करने में विफल रहते हैं तो हाईकोर्ट उन्हें तलब करनें पर भी विचार कर सकती हैं।पुलिस आयुक्त को उक्त हलफनामा 13 दिसम्बर तक हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये है ।
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