दो भाइयों की गोली मार हत्या एवं गांव वासी को गम्भीर रूप से किया था घायल
आगरा 22 नवंबर ।
दो सगे भाइयो की गोली मार हत्या एवं एक गांव वासी को गोली मार गम्भीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपित महेंद्र सिंह, हाकिम सिंह, मुकेश पुत्र गण देवी सिंह एवं सचिन पुत्र हाकिम सिंह निवासी गण ग्राम जाजउ,थाना फतेहपुर सीकरी जिला आगरा को दोषी पाते हुये जिला जज माननीय विवेक संगल ने आजीवन कारावास एवं 84 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया है ।
जिला जज ने उक्त मामले में आरोपित सुरेश उर्फ सुरेंद्र सिंह पुत्र मंगलिया, बलवीर सिंह एवं डोलू पुत्र गण विजय सिंह निवासी गण ग्राम जाजउ को सबूत के अभाव मे बरी करने के आदेश दिये।
थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा थान सिंह ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि 17 नवम्बर 2018 को वादी के भाई राम बाबू के आवास पर आयोजित समारोह में दावत का आयोजन था, जिसमें उसके भाई नें कतिपय कारणों से वादी के परिवार को आमंत्रित नहीँ किया था ।
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आरोपियों नें वादी का उपहास उड़ा कर वादी से गाली गलौज कर कहा उन्होने थान सिंह के परिवार को उसकें भाई राम बाबू की दावत से छिकवा दिया था, विवाद बढ़ने पर गांव वासियों नें बीच में पड़ झगड़ा शांत करा दिया।
इसी झगड़े को लेकर आरोपियों नें हथियारों से लैस होकर नवम्बर 2018 की सुबह 8 बजे करीब वादी पक्ष कें घर आ पुनः गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर वादी कें दो पुत्र अनिल एवं ललित के अतिरिक्त बीच बचाव करने आयें गांव वासी गंगा प्रसाद को गोली मार गम्भीर रूप से घायल कर दिया। अनिल एवं ललित की अस्पताल ले जानें कें दौरान मृत्यू हो गई।
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वादी की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध हत्या, हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में मुकदमा दर्ज हुआ।
जिला जज माननीय विवेक संगल नें पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं डीजीसी बसंत गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी कें तर्क पर आरोपी महेंद्र, हाकिम, मुकेश एवं सचिन को दोषी पातें हुये आजीवन कारावास एवं 84 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।
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