आगरा अदालत का नोटिस : कंगना रनौत हाज़िर हो

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें अपना पक्ष

आगरा 13 नवंबर ।

आगरा के न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-07, आगरा ने रामशंकर बनाम कंगना रनौत निवासी 14 जनपथ नई दिल्ली /स्थायी पता-कार्तिकेय निवास, कन्याल रोड, मनाली कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223(1)के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध परिवादी रमाशंकर शर्मा एडवोकेट द्वारा एक परिवाद संस्थित किया गया है।

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इस परिवाद में संज्ञान से पूर्व आपको सुना जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपको इस परिवाद के संदर्भ में अपना पक्ष रखना है या सुनवाई कराना है तो आप दिनांक 28.11.2024 को समय प्रातः 10:00 बजे न्यायालय में या तो व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना/सुनवाई कराना सुनिश्चित करें।

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यदि आप निर्धारित समय व तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होती है या अपना पक्ष नहीं रखती है तो उपरोक्त वाद की कार्यवाही नियमानुसार अग्रसारित कर दी जाएगी।

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विवेक कुमार जैन
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