आगरा 27 अक्टूबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली गैंगवार के मुख्य आरोपी राजीव राणा की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने दोनों पक्षों को सुनकर दिया है।
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मामले के अनुसार 22 जून को एक जमीन पर कब्जे को लेकर तड़के सुबह बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में स्थित बजरंग ढाबे पर राजीव राणा और मार्बल कारोबारी आदित्य उपाध्याय गुट में गोलियां चलाकर शक्ति प्रदर्शन किया गया था।
पुलिस ने राजीव राणा गुट के चार लोगो के खिलाफ नामजद और 20 से 25 सहयोगियों व दूसरे पक्ष के आदित्य उपाध्याय, अभिराज और उनके चौकीदार समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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जबकि, आदित्य उपाध्याय की ओर से रोहित शर्मा ने एक पूर्व विधायक व उनके साथी राजीव राणा समेत 11 के खिलाफ नामजद और करीब 150 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था।
न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली है।
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