आगरा /प्रयागराज 22 अक्टूबर ।
आरओ /एआरओ पेपर लीक मामले की आरोपी पूर्व प्रिन्सिपल पारुल सोलोमन को मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है।
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न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने ज़मानत अर्जी की सुनवाई की। मालूम हो कि 26 सितंबर को पारुल सोलोमन एसटीएफ द्वारा पेपर लीक मामले में गिरफ़्तार कर जेल भेजी गई थी।
याची का नाम स्कूल के एक शिक्षक के बयान के आधार पर प्रकरण में शामिल किया गया है। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और उसे फंसाया गया है।
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याची ने 2 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 324(4), 333, 74, 76, 351(2), 309(4) के तहत स्कूल प्रबंधन के व्यक्तियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज करायी तथा फिर दिनांक 11.7.2024 को विद्यालय प्रबंधन के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक. 268 ऑफ 2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(1), 308(7), 78(2), 351(2) के तहत कर्नलगंज, जिला-प्रयागराज एफआईआर दर्ज कराया और इसी दुश्मनी के चलते स्कूल प्रबंधन ने उसे मौजूदा मामले में फंसाया है।
पारुल सोलोमन बिशप जॉनसन कटरा मिशन रोड प्रयागराज स्कूल की प्रिंसिपल थीं।
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