आगरा 07 अक्टूबर।
चैक डिसऑनर होने के मामले मे आरोपित राजेन्द्र पुत्र लोकमन सिंह निवासी ग्राम चीत थाना खेरागढ़ जिला आगरा को दोषी पाते हुये एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने एक वर्ष कैद एवं 29 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अदालत ने जुर्माना राशि में से 28 लाख बतौर प्रतिकर वादी को एवं एक लाख रुपये राजकीय कोष मे जमा कराने के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा सौदान सिंह पुत्र फुंदी लाल निवासी गांव मेवली थाना जगनेर जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल कुमार आर्या के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर कथन किया कि आरोपी राजेन्द्र ठेकेदारी करता था।
वादी एवं आरोपी के मध्य मधुर सम्बन्ध थे। उसने वादी से कहा कि लोक निर्माण विभाग में उसकी अच्छी जान पहचान हैं । आप स्वयं सहित तीन लोग अपने साथ जोड़ लो तो वह आपको ठेके दिलवा देगा।
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आरोपी ने ठेके दिलवाने के नाम पर वादी एवं उसके रिश्तेदारों से सिक्योरिटी के रूप में 30 लाख रुपये ले लिये। लंबे समय तक ठेके नही मिलने पर वादी ने आरोपी से शिकायत कर अपने रुपयें वापस देने को कहा। जिस पर आरोपी द्वारा दिया गया 28 लाख रुपये का चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक डिसऑनर हो गया।
एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने वादी के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये एक वर्ष कैद एवं 29 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
अदालत ने 28 लाख रुपये बतौर प्रतिकर वादी को एवं एक लाख रुपये राजकीय कोष मे जमा करने के आदेश दिये।
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