आगरा 24 सितंबर ।
एक लाख तीस हजार रुपये का चैक डिसऑनर का आरोपी अशफाक रसूल उर्फ रिंकू पुत्र गुलाम रसूल निवासी सराय ख्वाजा थाना शाहगंज जिला आगरा को मुकदमें कें विचारण हेतु एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह प्रथम ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा जसविंदर सिंह पुत्र हुकुम सिंह निवासी महर्षिपुरम,थाना सिकन्दरा जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव एवं अदिति यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया कि आरोपी अशफाक रसूल ने वादी से जरूरत पड़ने पर एक लाख तीस हजार रुपये उधार लिया था जिसे दो माह में वापसी का वायदा किया था।
परंतु समयावधि उपरांत तगादा करने पर आरोपी द्वारा दिया गया चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया था।
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