पीड़िता ने पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप की पुष्टि की थी
अदालत में दिये बयान मे मुकर गयी पीड़िता कहा दरोगाजी के कहने पर दिये थे बयान
आगरा 19 सितंबर।
अपहरण एवं दुराचार के मामले मे आरोपित शेरू उर्फ राहुल पुत्र अजय चन्द निवासी कुर्रा चित्तरपुर, इरादत नगर, जिला आगरा को पीड़िता के गवाही से मुकरने पर अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट माननीय मदन मोहन ने बरी करने के आदेश दिये हैं।
अदालत ने पीड़िता के गवाही से मुकरने के बाबजूद भी उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही इस आधार पर नही की क्योंकि पीड़िता के विरुद्ध कार्यवाही करना पीड़िता के घरेलू जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता हैं ।
Also Read - रेलवे में लोको पॉयलेट के विरुद्ध दायर भरण पोषण वाद निरस्तथाना इरादत नगर मे दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि उसकी 17 वर्षीया पुत्री को 8 जुलाई 2015 की देर रात्रि आरोपी शेरू उर्फ राहुल बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था।

वादी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने घटना के करीब दो माह बाद पीड़िता को बरामद कर पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयानो के आधार पर दुराचार आरोप की धारा बढ़ाते हुए अदालत में अपहरण एवं दुराचार आरोप में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
अदालत के समक्ष दियें बयान में पीड़िता अपने पूर्व कथन से पूर्णतया मुकर गयीं।उसके द्वारा कहा गया कि पूर्व में उसने दरोगाजी के कहने पर आरोपी के विरुद्ध बयान दिये थे।
अदालत ने सबूत के अभाव एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नरायन शर्मा एवं जय नरायन शर्मा के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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