आगरा।
पंद्रह लाख रुपये के दो चेक बाउंस (डिशऑनर) होने के मामले में अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपी अनुराग वर्मा को तलब किया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या 7) माननीय अनुज कुमार सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और वादी के अधिवक्ता के तर्कों के आधार पर आरोपी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
मामले के अनुसार, नवरंग विहार, अवधपुरी (थाना जगदीशपुरा, आगरा) निवासी वादी चंद्र प्रकाश कर्दम ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में परिवाद दाखिल किया था।
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वादी का कहना है कि उनकी विपक्षी अनुराग वर्मा, निवासी सहारा शहर, विपुल खंड, गोमती नगर (लखनऊ) से पूर्व से जान-पहचान थी। इसी परिचय के आधार पर विपक्षी ने व्यापारिक आवश्यकता बताते हुए वर्ष 2024 में उनसे धनराशि उधार ली थी।
बकाए के भुगतान के एवज में विपक्षी अनुराग वर्मा ने 15 मार्च 2026 को वादी को क्रमशः 8 लाख और 7 लाख रुपये के दो चेक जारी किए थे। वादी ने जब इन चेकों को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया तो वे अनादरित (डिशऑनर) हो गए।
धनराशि प्राप्त न होने पर वादी ने न्यायालय की शरण ली। अदालत ने वादी पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए उसे तलब करने के आदेश जारी किए।
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