आगरा/प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।
इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यह महत्वपूर्ण आदेश जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश पांडेय व 44 अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, अधिवक्ता संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने विधिक पक्ष रखा।
इस विवाद का मुख्य कारण लिखित परीक्षा के प्रश्नों में किए गए बदलाव हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि उन्होंने विवादित और बदले गए प्रश्नों को लेकर भर्ती बोर्ड के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उन आपत्तियों का संज्ञान नहीं लिया गया। बोर्ड के इस रवैये के बाद ही अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल कीं।
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ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था।
इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 15 लाख 75 हजार 706 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा गत 14 और 15 मार्च को दो-दो पालियों में संपन्न हुई थी, जिसमें लगभग 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे।
बाद में 7 मई को लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया था। अब न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण पर 5 अक्टूबर की सुनवाई तक विराम लग गया है।
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