आगरा 05अप्रैल ।
5 लाख रुपये के चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित ज्वैलर्स राहुल कुमार पुत्र रामकुमार हाल निवासी मंगलम कुंज बाईपुर, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा को एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा योगेश कुमार उर्फ सुक्खा पुत्र राम गोपाल निवासी मंगलम कुंज, बाईपुर, सिकन्दरा, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया कि आरोपी सोने के आभूषण बनाने का कार्य करता था ।
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उसने वादी से व्यापारिक आवश्यक्ता हेतु 2 जनवरी 24 को 5 लाख रुपये उधार लें 6 माह में वापस करने का वायदा किया था। समय सीमा समाप्त हो जाने पर आरोपी से तगादा करने पर उसके द्वारा दिया चैक डिसऑनर हो गया था।
अदालत ने वादी के मुकदमे में संज्ञान लें आरोपी को अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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