व्यापारी से 434.80 कुंतल चावल हुआ था बरामद
एडीएम नागरिक आपूर्ति नें राज्य सरकार कें पक्ष में जप्त किया था
व्यापारी द्वारा सत्र न्यायालय में अपील की थी
अदालत नेव्यापारी की अपील की निरस्त
आगरा 14 अक्टूबर ।
एडीएम नागरिक आपूर्ति द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में जप्त 434.80 कुंतल चावल को अवमुक्त कराने के बाबत प्रस्तुत अपील को निरस्त कर अपरजिला जज 4 माननीय दिनेश तिवारी ने व्यापारी को राहत देने से इन्कार कर दिया।
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मामले के अनुसार विवेक कुमार जैन उर्फ तुल्ला पुत्र प्रमोद कुमार जैन निवासी नन्द गंवा, रोड जैतपुर कलां थाना बाह का 434.80 कुंतल चावल बरामद कर 30 नवम्बर 23 को एडीएम नागरिक आपूर्ति ने बरामद चावल को राज्य सरकार कें पक्ष में जप्त करने के आदेश पारित किये थे।
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एडीएम नागरिक आपूर्ति के आदेश के विरुद्ध व्यापारी ने सत्र न्यायालय में सिविल अपील प्रस्तुत की।व्यापारी का कथन था कि वह आढ़तिया हैं उसनें उक्त चावल लोगों से खरीदा था । पूर्ति निरीक्षक द्वारा ट्रेलर में लदा चावल बरामद कर मुकदमा दर्ज कराया था।
व्यापारी यह साबित करने मे विफल रहा कि उक्त चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नहीँ हैं । खाद्य विश्लेषक उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में चावल के नमूनों को सब स्टेंडर्ड तथा असुरक्षित और मानव उपयोग के लिये अनुपयुक्त होने की रिपोर्ट दी गयी ।
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व्यापारी यह नहीँ बता पाया कि उसने पैसे दे ऐसा चावल क्यों खरीदा ?
अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल धर्मेंद्र कुमार वर्मा के तर्क पर व्यापारी की सिविल अपील निरस्त कर उसे राहत देने से इंकार कर दिया।
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