वादी एवं अन्य गवाहों के मुकरने से बल्बा, धमकी, घर में घुस कर मारपीट करने के पांच आरोपी बरी

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आगरा 24 फ़रवरी ।

बल्बा, धमकी, गाली गलौज एवं घर में घुस मारपीट के मामले में पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव मे सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।

थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार विजय नगर की कोठी में ड्राईवरी करने वाले भूपेंद्र सिंह का आरोप था कि 23 अगस्त 2020 की रात्रि 10.30 बजे करीब कोठी के गेट के सामने दो लडकें शराब के नशे में गिर गये।वादी द्वारा उन्हे पानी पिला होश में लाया गया। उन्होने वादी पर आरोप लगाया कि उसकीं वजह से वह गिर गये है ।

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उन्होने फोन कर अपने साथियों को बुला वादी के साथ मारपीट की।जान बचाने हेतु घर में घुसने पर आरोपियो ने घर में घुस उसके साथ लाठी डंडे से मारपीट की।

वादी की तहरीर पर रोहित उर्फ सेंटी, सप्तऋषि, नितिन मिश्रा, हितेश उर्फ जॉनी एवं आकाश कुमार निवासी गन इनर रिंग रोड, थाना हरीपर्वत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।

अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा भूपेंद्र सिंह एवं रामकुमार की गवाही दर्ज कराई गई।दोनों गवाहो के मुकरनें पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियों के अधिवक्ताओं मो.नासिर एवं रजिया खान के तर्क पर सीजेएम ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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