धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में 4 वर्ष की कैद, जमीन का मालिक न होने के बावजूद भी ले लिया था बिक्री करने के नाम पर एडवांस

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 26 सितंबर।

धोखाधड़ी, अमानत में खयानत एवं धमकी देने के मामले मे आरोपित अजय पाल सिंह, पुत्र स्व.राधेश्याम तिवारी निवासी नगला अख्खे, थाना शाहगंज को दोषी पाते हुये एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार प्रथम ने 4 वर्ष कैद एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा मनोज कुमार पुत्र रतन प्रकाश निवासी महेंद्रा एंक्लेव ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि आरोपी ने जमीन की रजिस्ट्री वादी के हक में करने के नाम पर उससे 5 लाख रुपये एडवांस में लिये थे।

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वादी को ज्ञात हुआ कि आरोपी के नाम कोई जमीन ही नही हैं, वादी द्वारा आरोपी से अपनी रकम वापस करने की कहने पर आरोपी ने वादी को जान से मारने की धमकी दी।

एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार प्रथम ने एपीओ मैराज अहमद के तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये 4 वर्ष कैद एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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