2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान बबाल करने वाले रेलवे एक्ट के 16 आरोपी बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
जी.आर.पी.आगरा फोर्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा
ईदगाह रेलवे स्टेशन पर किया था जम कर बबाल
रेलवें स्टेशन पर तोड़फोड़, पटरी तक उखाड़ कर लाखों का किया था नुकसान

आगरा 07 जनवरी ।

दो अप्रैल को आरक्षण को लेकर आयोजित भारत बंद कें दौरान ईदगाह रेलवें स्टेशन पर जम कर बवाल, तोड़ फोड़ कर रेलवें को लाखों रुपये की क्षति पहुंचाने के मामले में आरोपित 16 आरोपियों को एडीजे 26 माननीय अमरजीत ने बरी करने के आदेश दिए है ।

थाना जीआर पी आगरा फोर्ट में दर्ज मामले के अनुसार वादी मोहित शर्मा (एस.एस.ई.) ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि आर क्षण के मुद्दे पर भारत बंद के आयोजन के दौरान हजारों लोगों की भीड़ द्वारा ईदगाह रेलवे स्टेशन परिसर में घुस जमकर बबाल, तोड़फोड़ कर लाखों रुपयों की रेलवें विभाग को क्षति पहुंचाई, प्रदर्शन कारियो ने रेल की पटरी तक उखाड़ दी।

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जीआरपी आगरा फोर्ट द्वारा आरोपियो के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 147 एवं रेलवे एक्ट की धारा 150, 151 एवं 174 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी मोनू, आकाश, लक्की, प्रदीप, ब्रजेश, रूपेश, पंकज, रजत कुमार, कुलदीप, सन्नी दिवाकर, जितेंद्र, हेमंत, विनोद, मनतेश आकाश एवं जितेंद्र कुमार के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था।

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शासकीय पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा मोहित शर्मा(एस.एस.ई.), राजकुमार मौर्या(एस.एस. ई.), राकेश कुमार शर्मा, मनजीत सिंह, विवेचक /प्रभारी निरीक्षक जीआरपी आगरा फोर्ट रामेश्वर प्रसाद त्यागी एवं एस.आई. राकेश कुमार गौतम को गवाही हेतु अदालत में पेश किया गया, एडीजे 26 माननीय अमरजीत ने गवाहों के बयानों में गम्भीर विरोधाभास एवं आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्रा के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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