14.82 क्विंटल डोडा पाउडर मामले में दो आरोपी बरी, साक्ष्य के अभाव में अदालत का फैसला

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आगरा, 10 जुलाई, 2025:

एक पुराने एनडीपीएस एक्ट मामले में, जिसमें 14.82 क्विंटल डोडा पाउडर बरामद किया गया था, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट माननीय विवेक कुमार ने ट्रक मालिक आफताब और नवाब, पुत्रगण कयूम, निवासी मोहल्ला गुलाम आलिया, कस्बा गंगोह, सहारनपुर को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है।

यह मामला 20 अगस्त, 2005 का है, जब थाना सदर के एस.आई. भगवत सिंह गुर्जर अपनी टीम के साथ रोहता नहर पुल पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक ट्रक (संख्या HR 38, 9554) को रोका।

सघन तलाशी के दौरान, ट्रक के कैबिन में बने एक गुप्त स्थान से 39 बोरे डोडा पाउडर बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 14.82 कुंतल था।

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पुलिस ने मौके से ट्रक चालक साजिद और परिचालक साकिब को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।  गिरफ्तार किए गए चालक और परिचालक ने पूछताछ में बताया था कि ट्रक के मालिक आफताब और नवाब हैं, और वे नागदा, मध्य प्रदेश से डोडा पाउडर ला रहे थे।

इसी बयान के आधार पर पुलिस ने आफताब और नवाब को भी इस मामले में आरोपी बनाया था। ट्रक चालक और परिचालक का मामला अलग से चला था।

अदालत ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले, और आरोपियों के अधिवक्ता हेमेंद्र शर्मा और अनिल शर्मा के तर्कों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने आफताब और नवाब को बरी करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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