आगरा:
जनपद के थाना न्यू आगरा क्षेत्र से जुड़े दुराचार और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया है।
एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट माननीय बी. नारायणन ने आरोपी हसमुद्दीन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले का विवरण:
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने 2 नवंबर 2019 को थाना न्यू आगरा में तहरीर दी थी।
आरोप था कि गुजरात निवासी हसमुद्दीन ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई बार दुराचार किया।
जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
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पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया:
* गिरफ्तारी: न्यू आगरा पुलिस ने सघन जांच के बाद 24 फरवरी 2020 को आरोपी हसमुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
* मुख्य साक्ष्य: न्यायालय में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नाहर सिंह तोमर ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान पेश किए, जिससे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध हुए।
न्यायालय का निर्णय:
विद्वान न्यायाधीश माननीय बी. नारायणन ने साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी हसमुद्दीन (पुत्र बाबुद्दीन, निवासी वलसाड, गुजरात) को दोषी पाया।
कोर्ट ने उसे 10 वर्ष की कैद और आर्थिक दंड से दंडित किया।
अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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