एसीजेएम कोर्ट ने आरोपी को किया तलब, 11 नवंबर को होगी सुनवाई
आगरा:
दोस्ती की आड़ में मकान बेचने का सौदा करके अपने ही दोस्त से साढ़े पांच लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी के आरोपी नारायण (पुत्र अमरसिंह, निवासी शिव पुरम कॉलोनी, दोरेठा नंबर 1, थाना शाहगंज) के विरुद्ध अब अदालत कार्रवाई करेगी।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-5 (एसीजेएम-5) माननीय पंकज कुमार ने आरोपी को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
दोस्ती में हुआ धोखा:
मामले के अनुसार, वादी शिव शंकर (निवासी श्री कृष्णा रेजीडेंसी, वायु विहार, थाना शाहगंज, जिला आगरा) ने अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया।
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वादी ने आरोप लगाया कि आरोपी नारायण से उनकी पुरानी मित्रता थी। इसी मित्रता का लाभ उठाते हुए नारायण ने वादी से अपना मकान 16 लाख 50 हजार रुपये में बेचने का सौदा तय किया। वादी ने विश्वास करके नारायण को अग्रिम राशि के तौर पर साढ़े पांच लाख रुपये ₹5,50,000/- दे दिए।
बोगस चेक देकर टाला भुगतान:
एडवांस लेने के बाद, आरोपी नारायण ने बाद में मकान बेचने से साफ इंकार कर दिया। जब वादी शिव शंकर ने अपने दिए हुए रुपये वापस माँगे, तो नारायण ने उन्हें बोगस चेक दे दिया। यह चेक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर डिसऑनर (अस्वीकृत) हो गया, जिसके बाद वादी को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।
न्याय के लिए वादी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। एसीजेएम-5 ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी नारायण को 11 नवंबर 2025 को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश दिया है।
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