अदालत ने थानाध्यक्ष के कृत्य को अत्यंत आपत्तिजनक माना
आगरा 19 मार्च ।
अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर एसीजेएम प्रथम माननीय पंकज कुमार ने थानाध्यक्ष बसेड़ी जिला धौलपुर, राजस्थान को नोटिस जारी कर आरोपियो को अदालत में हाजिर कराने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती नीतू ने अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के माध्यम से अपने पति हर्ष कुमार सहित अन्य ससुरालीजनो के विरुद्ध अमानत में खयानत आरोप में अदालत में मुकदमा दायर किया था।
Also Read – पशु क्रूरता अधिनियम एवं अन्य आरोप में जमानत स्वीकृत

अदालत ने आरोपियों की उपस्थिति हेतु अनेको आदेश पारित कर थानाध्यक्ष बसेड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान को आदेश दिये। थानाध्यक्ष बसेड़ी द्वारा आदेशों का अनुपालन नहीँ करने पर एसीजेएम प्रथम माननीय पंकज कुमार ने थानाध्यक्ष के कृत्य को अत्यंत आपत्तिजनक पातें हुये उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर आरोपियों को नियत दिनांक पर अदालत में हाजिर कराने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला: एलएंडटी फाइनेंस से जुड़ी जालसाजी में आरोपी यश खिरवार की जमानत मंजूर - March 26, 2026
- बिसलेरी कंपनी में कार लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पिता-पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश - March 26, 2026
- शादी का झांसा देकर दुराचार करने वाले दोषी को 10 वर्ष का कारावास - March 26, 2026







