वादी मुकदमा द्वारा गवाही से मुकरने पर दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में पति, सास, ससुर बरी, वादी के विरुद्ध अदालत ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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आगरा 03 फरवरी ।

दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में आरोपित पति पुष्पेंद्र उर्फ छोटू, सास श्रीमती मंजू लता एवं ससुर सदन सिंह निवासीगण आवास विकास कॉलोनी थाना सिकन्दरा जिला आगरा को अपर जिला जज 23 माननीय अमित कुमार यादव ने साक्ष्य कें अभाव में बरी करने के आदेश दिये।

अदालत ने पूर्व गवाही से मुकरने पर वादी मुकदमा महेश रावत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही कें आदेश दिये।

थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा महेश रावत ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि, उसकीं पुत्री की शादी 8 जुलाई 2022 को आरोपी पुष्पेंद्र उर्फ छोटू के साथ हुई थी।

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वादी के अनुसार दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होनें कें कारण आरोपी पति पुष्पेंद्र उर्फ छोटू, सास श्रीमती मंजू लता, ससुर सदन सिंह एवं अन्य ससुरालीजनों द्वारा वादी की पुत्री को उत्पीड़ित कर कार एसी एवं अन्य सामान की मांग की जाती थी।

मांग पूरी करने में असमर्थता जतानें पर आरोपी ससुरालीजनों नें 6 फरवरी 2024 की शाम वादी की पुत्री को फांसी के फंदे पर लटका उसकीं हत्या कर दी थी । अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा सहित 7 गवाह अदालत में पेश किये गये।

वादी मुकदमा द्वारा अपने पूर्व कथन से मुकर आरोपियो के पक्ष में बयान देने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियों कें वरिष्ठ अधिवक्ताओं अरविंद शर्मा, पुष्पेंद्र पचौरी के तर्क पर अपर जिला जज 23 माननीय अमित कुमार यादव ने आरोपियों को बरी कर गवाही से मुकरनें पर वादी मुकदमा कें विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही कें आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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