आगरा 11 अक्टूबर ।
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आगरा की अदालत ने इरादतनगर थाना क्षेत्र के गांव सईपुरा निवासी मलखान सिंह को मुख्य दोषी माना है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने 10 साल कारावास की सजा के साथ 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी के अन्य 6 साथियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
इरादतनगर थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार किशोरी के भाई ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि आरोपी मलखान सिंह अपने अन्य साथियों की मदद से किशोरी को अपहरण करके ले गया। उसके बाद उसने किशोरी को कुछ रुपयों में बेच दिया।
पुलिस ने 3 नवंबर 2015 को मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पता चला कि किशोरी को बेचा नहीं गया था। आरोपी मलखान सिंह उसे बहलाकर अपने साथ ले गया था। घर में बंधंक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर मेडिकल जांच कराई।
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रिपोर्ट के आधार पर पाॅक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई गई।
17 मार्च 2016 को विवेचना खत्म कर धारा 363, 376 और पॉक्सो एक्ट लगाकर चार्जशीट अदालत में पेश की थी।
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