दुराचार, गर्भपात और धमकी के मामले में आरोपी बरी, अदालत ने संबंधों को माना सहमति जन्य

आगरा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-19) माननीय लोकेश कुमार की अदालत ने दुराचार, बिना मर्जी के गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पीड़िता बालिग है और दोनों […]

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