विद्युत अधिनियम में आरोपित महिला 19 वर्ष बाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में हुई दोषमुक्त
आगरा 27 मार्च । विद्युत अधिनियम से सम्बंधित उन्नीस वर्ष प्राचीन मामलें में आरोपित श्रीमती रेनू पत्नी राजेश अग्रवाल निवासी लश्कर पुर, जिला आगरा को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट माननीय ज्ञानेंद्र राव ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने के आदेश दिये। मामले के अनुसार कार्यकारी सहायक मुख्य अभियंता ने विद्युत विभाग की टीम […]
Continue Reading