इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति -पत्नी के तलाक केस में कोई तीसरा पक्षकार नहीं बन सकता
आगरा/ प्रयागराज 30 सितंबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि वैवाहिक विवाद दंपति के बीच रहता है, तीसरे पक्ष का कोई सरोकार नहीं होता। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत तलाक की कार्यवाही में किसी अन्य को पक्षकार बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। Also Read – शाइन सिटी […]
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