वैवाहिक बलात्कार के मामलों में छूट कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट

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आगरा / नई दिल्ली 23 सितंबर।

भारत का सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस विवादास्पद कानूनी मुद्दे पर विचार-विमर्श करने वाला है कि क्या पतियों को अपनी पत्नियों के साथ बलात्कार के लिए अभियोजन से छूट दी जानी चाहिए, बशर्ते कि पत्नियाँ नाबालिग न हों। यह सुनवाई उन कानूनों की व्यापक जांच का एक हिस्सा है जो वर्तमान में कुछ शर्तों के तहत पति-पत्नी को ऐसे आरोपों से बचाते हैं।

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इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की अगुवाई वाली पीठ द्वारा की जाएगी, जो कुछ चल रहे मामलों के पूरा होने के बाद होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी और इंदिरा जयसिंह सक्रिय रूप से शामिल हैं, वादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इन कानूनों की तत्काल समीक्षा के लिए दबाव डाल रहे हैं।

इससे पहले, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद खंड के तहत, जिसे निरस्त कर दिया गया और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच यौन कृत्यों को बलात्कार नहीं माना जाता था यदि पत्नी नाबालिग नहीं थी।

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यहां तक कि बीएनएस जैसे नए कानूनी ग्रंथों के साथ भी अपवाद कायम है, विशेष रूप से धारा 63 के अपवाद 2 में, जिसमें कहा गया है कि अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना, जब तक कि वह अठारह वर्ष से कम उम्र की न हो, बलात्कार नहीं माना

इस कानूनी प्रावधान को काफी जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा है। 16 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतियों के लिए इस संरक्षण को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा। इसके अतिरिक्त, 17 मई को इसने बीएनएस को इसी तरह की चुनौती के संबंध में एक नोटिस जारी किया।

11 मई, 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट के एक विभाजित फैसले के बाद इस मुद्दे ने गति पकड़ी, जिसके कारण इसमें शामिल महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को पहचानते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति का प्रमाण पत्र जारी किया गया।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने की वकालत की, इसे असंवैधानिक माना, जबकि न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने एक विपरीत राय दी, जिसमें सुझाव दिया गया कि अपवाद “एक समझदार अंतर” पर आधारित था जो कानून के तहत अलग-अलग व्यवहार को उचित ठहराता है।

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इसके अलावा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल 23 मार्च को फैसला सुनाया था कि पति को विवाह के भीतर बलात्कार के आरोपों से छूट देना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत के विपरीत है।

इस फैसले ने अपनी पत्नी से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे इस मुद्दे पर कानूनी बहस और तेज हो गई है।

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विवेक कुमार जैन
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