सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को लगायी फटकार

उच्चतम न्यायालय मुख्य सुर्खियां
उसके दुर्व्यवहार को बताया पशुवत व्यवहार समान

आगरा /नई दिल्ली 25 जनवरी ।

शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड के एक व्यक्ति को उसकी अलग रह रही पत्नी और नाबालिग बेटियों को उनके वैवाहिक घर से बेदखल करने के लिए कड़ी फटकार लगाई और उसके कार्यों की नैतिकता पर सवाल उठाया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की अध्यक्षता वाली अदालत ने व्यक्ति की करुणा और माता-पिता के कर्तव्य की कमी की निंदा की और उसके दुर्व्यवहार की गंभीरता पर जोर देते हुए इसे पशुवत व्यवहार से तुलना की।

न्यायाधीशों ने पूछा,

“अगर आप अपनी नाबालिग बेटियों की भी परवाह नहीं करते तो आप किस तरह के आदमी हैं ? नाबालिग बेटियों ने इस दुनिया में आकर क्या गलत किया है ?”

अपने परिवार के कल्याण के प्रति व्यक्ति की उदासीनता से स्पष्ट रूप से नाराज़ होकर न्यायाधीशों ने पूछा। उन्होंने उसकी सतही धार्मिकता के लिए तिरस्कार व्यक्त किया और घर पर अपनी बेटियों और पत्नी की उपेक्षा करते हुए देवी सरस्वती और लक्ष्मी की दैनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर ध्यान दिया।

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उन्होंने कहा,

“हम ऐसे क्रूर व्यक्ति को अपनी अदालत में आने की अनुमति नहीं दे सकते।”

सर्वोच्च न्यायालय ने मांग की कि व्यक्ति अपनी कृषि भूमि का कुछ हिस्सा देकर या अपनी बेटियों और अलग रह रही पत्नी के नाम पर सावधि जमा या भरण-पोषण राशि स्थापित करके अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करे। न्यायालय ने इन शर्तों के पूरा होने तक अनुकूल निर्णय देने को स्थगित कर दिया, तथा इस बात पर बल दिया कि उसे अपने परिवार के लिए ठोस समर्थन प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

मामले के अनुसार 2009 में एक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने और दहेज के लिए उसे परेशान करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। जिसमें उसे 2.5 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसे बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने 2024 में मामला पहुँचा जहाँ उसकी सजा को घटाकर 1.5 साल कर दिया, लेकिन जुर्माना बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया।

इस मामले में दुर्व्यवहार के एक परेशान करने वाले पैटर्न का विवरण दिया गया है, जिसमें यह आरोप भी शामिल है कि उसने धोखे से अपनी पत्नी का गर्भाशय निकलवा लिया और बाद में दोबारा शादी कर ली। हालांकि हाईकोर्ट को सर्जरी के दावे या दूसरी शादी के सबूत के समर्थन में कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन घरेलू उत्पीड़न और दहेज की मांग की कहानी को बरकरार रखा गया।

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साभार: लॉ ट्रेंड्स

विवेक कुमार जैन
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