देश की सर्वोच्च अदालत ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में छह लोगों को किया बरी

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न्यायालय ने कहा कि अपराध स्थल पर मात्र उपस्थिति ही दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं
विशेषकर दंगों के मामलों में, जहां निर्दोष लोगों को समझ लिया जाता है अपराधी

आगरा /नई दिल्ली 24 मार्च ।

सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मार्च को गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के एक मामले में धीरूभाई भाईलालभाई चौहान बनाम गुजरात राज्य में सुनवाई करते हुए गुजरात के छह लोगों को बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अपराध स्थल पर मात्र उपस्थिति ही दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, खास तौर पर बड़े पैमाने पर दंगों के मामलों में, जहां निर्दोष राहगीरों को अपराधी समझ लिया जाता है।

पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे गवाहों की गवाही पर भरोसा करने से बचना चाहिए जो स्पष्ट रूप से आरोपी की पहचान किए बिना या घटना में उनकी भूमिका बताए बिना अस्पष्ट, सामान्यीकृत बयान देते हैं।

अदालत ने कहा,

“समूह संघर्ष के मामलों में जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, अदालतों पर यह सुनिश्चित करने का भारी दायित्व होता है कि किसी भी निर्दोष राहगीर को दोषी न ठहराया जाए और उसकी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए। ऐसे मामलों में अदालतों को सावधान रहना चाहिए और ऐसे गवाहों की गवाही पर भरोसा करने से बचना चाहिए जो आरोपी या उसकी भूमिका का विशेष संदर्भ दिए बिना सामान्य बयान देते हैं।”

यह मामला फरवरी 2002 में गुजरात के वडोद गांव में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 1,000 से अधिक लोगों की भीड़ एक कब्रिस्तान और एक मस्जिद के आसपास एकत्र हुई। जब पुलिस पहुंची और भीड़ को तितर-बितर होने का आदेश दिया, तो उन पर पथराव किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कर्मियों को चोटें आईं और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचा। जवाब में, पुलिस ने आंसू गैस और गोलियां चलाईं, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके दौरान सात व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

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जांच के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं सहित 19 व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143 (अवैध रूप से एकत्र होना), 147 (दंगा), 153 (ए) (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 (पूजा स्थल को अपवित्र करना), 436 (आग या विस्फोटकों द्वारा उत्पात मचाना), और 332 (स्वेच्छा से लोक सेवक को कर्तव्य से विरत करने के लिए चोट पहुंचाना) के तहत आरोप लगाए गए।

जुलाई 2005 में, एक ट्रायल कोर्ट ने विशिष्ट साक्ष्यों की कमी का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पुलिस के गवाहों ने सामान्य बयान दिए और किसी भी आरोपी व्यक्ति या उनकी विशिष्ट भूमिका की पहचान करने में विफल रहे। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के एक प्रमुख व्यक्ति की गवाही में विरोधाभास थे, खासकर इस बात को लेकर कि उसने कथित तौर पर आरोपी की पहचान कैसे की।

हालांकि, मई 2016 में गुजरात उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से बरी करने के फैसले को पलट दिया। जबकि उच्च न्यायालय ने बारह आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, उसने छह आरोपियों को दोषी ठहराया, यह तर्क देते हुए कि अपराध स्थल पर उनकी गिरफ्तारी ने उनकी मौजूदगी को संदेह से परे पुष्टि की। इस बीच, मामले के लंबित रहने के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई।

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मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों ने अपने खिलाफ पारित फैसले के खिलाफ अपील की।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों को हिंसा या उकसावे के कृत्यों से जोड़ने वाले विशिष्ट सबूत पेश करने में विफल रहा।

न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं को किसी विशेष भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराए बिना, केवल घटनास्थल पर उनकी गिरफ्तारी से यह निर्णायक रूप से स्थापित नहीं होता कि वे गैरकानूनी सभा में शामिल थे।

न्यायालय ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपियों से हथियार, ज्वलनशील पदार्थ या दंगा-संबंधी वस्तुएं जैसे कोई भी सबूत बरामद नहीं किए गए।

न्यायालय ने कहा,

“अपीलकर्ताओं को किसी भी तरह की भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के अभाव में, मौके पर उनकी गिरफ्तारी से यह निर्णायक रूप से स्थापित नहीं होता कि वे गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे, खासकर तब जब उनके पास से न तो विध्वंसक उपकरण बरामद किए गए और न ही कोई भड़काऊ सामग्री।”

Attachment/Order/Judgement – Dhirubhai_Bhailalbhai_Chauhan___Anr__vs__State_of_Gujarat___Ors_

 

साभार: बार & बेंच

विवेक कुमार जैन
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