आगरा /नई दिल्ली 12 दिसंबर ।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक दावेदार को 50,87,000/- रुपये का मुआवज़ा दिया, जो उसे मोटर वाहन दुर्घटना के कारण हुई मानसिक और शारीरिक दिव्यांगता के लिए मिला था। यह दुर्घटना तब हुई थी जब वह सिर्फ़ 7 साल की थी।
यह दुर्घटना 2009 में हुई थी, जब एक तेज़ रफ़्तार कार, जिसे लापरवाही से चलाया जा रहा था, ने उसे टक्कर मार दी थी, जब वह अपनी माँ और भाई के साथ ज़ेबरा क्रॉसिंग पार कर रही थी। दुर्घटना के परिणामस्वरूप, उसके सिर में चोटें आईं, जिससे उसे मध्यम मानसिक विकलांगता और चलने में कठिनाई हुई।
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2009 में 5,90,750/- रुपये का मुआवज़ा दिया, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में बढ़ाकर 11,51,000/- रुपये कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दावेदार की अपील को स्वीकार करते हुए मुआवज़े को और बढ़ा दिया।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने एक डॉक्टर के बयान को ध्यान में रखा, जिसने कहा कि मंदबुद्धि के कारण, पीड़िता केवल दूसरी कक्षा के बच्चे के स्तर तक ही कौशल सीख सकती है और जीवन भर केवल वयस्कों की देखरेख में रह सकती है।
हालांकि दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार, उसकी दिव्यांगता 75% तक थी, अदालत ने कहा कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उसकी कार्यात्मक दिव्यांगता को 100% माना जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि 15,000/- रुपये प्रति वर्ष की काल्पनिक आय लेने के बजाय सही दृष्टिकोण दुर्घटना की तारीख को संबंधित राज्य में एक कुशल कर्मचारी के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी लेना है। दुर्घटना के समय यानी 2 जून 2009 को दिल्ली राज्य में एक कुशल कामगार को देय न्यूनतम मजदूरी 4,358/- रुपये प्रति माह यानी 13,18,000/- थी।
न्यायालय ने पीड़ा और कष्ट के लिए 15,00,000/- रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की।
इस संबंध में न्यायालय ने टिप्पणी की,
“वर्तमान मामले में अपीलकर्ता अपने शेष जीवन के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहेगी। भले ही उसकी शारीरिक आयु बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी मानसिक आयु दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की होगी। प्रभावी रूप से जब तक उसका शरीर बढ़ता रहेगा, वह एक छोटी बच्ची ही रहेगी।”
दर्द और कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति से संबंधित सिद्धांतों पर के.एस. मुरलीधर बनाम आर. सुब्बुलक्ष्मी और अन्य में हाल ही में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया।
विवाह की संभावनाओं के नुकसान के लिए 5,00,000/- रुपये का हर्जाना देते हुए न्यायालय ने कहा:
“इसलिए अपीलकर्ता ने न केवल अपना बचपन खो दिया है, बल्कि अपना वयस्क जीवन भी खो दिया। विवाह/साथी होना मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का अभिन्न अंग है। हालांकि, वर्तमान मामले में अपीलकर्ता प्रजनन करने में सक्षम है, लेकिन उसके लिए बच्चों का पालन-पोषण करना और वैवाहिक जीवन और साथ के सरल सुखों का आनंद लेना लगभग असंभव है।”
परिचारिका के बयानों के अनुसार 9,42,000/- रुपये का हर्जाना दिया गया, यह देखते हुए कि पीड़िता को वयस्क व्यक्ति के निरंतर समर्थन की आवश्यकता होगी। भविष्य के मेडिकल उपचार के लिए 5,00,000/- रुपये दिए गए। न्यायालय ने काजल बनाम जगदीश चंद (2020), आयुष बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस (2022) के निर्णयों का हवाला दिया।
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साभार: लाइव लॉ
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