सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती वाली अनुच्छेद 32 याचिका दायर करने वाले वकील पर 5 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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न्यायालय ने कहा कि ऐसी याचिकाएं न्यायालय का माहौल खराब करती हैं और इन्हें बिना परिणाम के नहीं लिया जा सकता वापस

आगरा /नई दिल्ली २५ अप्रैल ।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही मे एक वादी को संदीप तोदी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में अनुच्छेद 32 के तहत तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण रिट याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई, जिसमें मुंबई की एक पारिवारिक अदालत द्वारा पारित आदेशों पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस तथ्य पर विशेष आपत्ति जताई कि वादी संदीप टोडी स्वयं एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और कानून की बारीकियों की समझ होने के बावजूद उनमें याचिका दायर करने की हिम्मत थी।

पीठ ने 22 अप्रैल के अपने आदेश में कहा,

“याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं, एक वकील हैं और कानून और कानून की बारीकियों को समझते हैं, उनमें अभी भी यह याचिका दायर करने की हिम्मत है… । उन्होंने न केवल न्यायालय का बल्कि रजिस्ट्री का भी बहुमूल्य समय बर्बाद किया है और न्यायालय के पूरे माहौल को खराब किया है।”

न्यायालय ने कहा कि याचिका तुच्छ, दुर्भावनापूर्ण और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और याचिका को खारिज करते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) में जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया।

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25 मार्च को दायर की गई रिट याचिका में मुंबई के एक पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारिवारिक विवाद में दी गई राहत पर एकपक्षीय रोक लगाने की मांग की गई थी। मामले में प्रतिवादी के रूप में भारत संघ, पारिवारिक न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय को जोड़ा गया था।

न्यायालय ने कहा कि कानून का बुनियादी ज्ञान रखने वाला कोई वकील भी अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा।

अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है और राज्य के साधनों के खिलाफ दायर की जाती है।

आदेश में कहा गया है,

“याचिका में लगाए गए आरोप और दावा की गई राहत पूरी तरह से तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण हैं।”

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और सुनवाई के दौरान मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह ऐसी याचिका को वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि इससे एक खतरनाक मिसाल कायम होगी।

पीठ ने याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा,

“अगर हम ऐसी याचिकाओं को सरलता से वापस लेने की अनुमति देते हैं, तो इससे वादियों को गलत संदेश जाएगा कि वे कोई भी तुच्छ याचिका दायर करें और फिर सरलता से वापस लेकर बच निकलें।”

याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर नालसा के पास राशि जमा करने और छह सप्ताह के भीतर न्यायालय रजिस्ट्री के समक्ष इसका सबूत पेश करने का निर्देश दिया गया।

अनुपालन न करने की स्थिति में रजिस्ट्री को मामले को नए सिरे से सूचीबद्ध करना होगा।

Attachment/Order/Judgement – Sandeep_Todi_vs__Union_of_India___Ors_

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विवेक कुमार जैन
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