सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए धारा 144 सीआरपीसी के दुरुपयोग को किया चिन्हित

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भाजपा नेताओं के खिलाफ दंगा मामले को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ झारखंड राज्य की याचिका पर हुई सुनवाई

आगरा /नई दिल्ली 27 जनवरी ।

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार 27 जनवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए प्राधिकारियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 को बार-बार लागू करने पर सवाल उठाया।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की खंडपीठ ने सार्वजनिक प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 सीआरपीसी के तहत प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने की अधिकारियों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला।

न्यायमूर्ति ओका ने कहा,

“यह प्रवृत्ति है कि चूंकि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए 144 (सीआरपीसी) आदेश जारी किया जाता है। इससे गलत संकेत जाएगा। अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो 144 जारी करने की क्या आवश्यकता है ? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 144 का दुरुपयोग किया जा रहा है।”

न्यायालय झारखंड राज्य द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के विरुद्ध दंगा-फसाद के मामले को रद्द करने का निर्णय लिया गया था।

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2023 में पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत प्रतिबंध लागू करने के बावजूद प्रोजेक्ट भवन के पास झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था।

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और बोतलें और पत्थर फेंकने लगे।

अगस्त 2024 में उच्च न्यायालय ने दुबे और अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि विपक्षी दल के शीर्ष नेताओं पर दायित्व नहीं डाला जा सकता।

न्यायालय ने कहा था,

“लोगों का शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन आदि करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। विरोध करने के अधिकार को भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।”

सोमवार को राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी कि भाजपा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में कई लोग घायल हुए हैं।

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इसमें कहा गया,

“पत्रकार घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, एसडीओ घायल हुए हैं। और उच्च न्यायालय ने कहा कि उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है।”

हालांकि, पीठ इससे सहमत नहीं हुई और उसने झारखंड सरकार की याचिका खारिज कर दी।

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साभार: बार & बेंच

विवेक कुमार जैन
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