दुराचार ,पॉक्सो एक्ट का आरोपी स्कूल संचालक साक्ष्य के अभाव में बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
स्कूल संचालक ने पीड़िता के साथ आई.टी.आई. का फॉर्म भरवाने के बहाने से होटल ले जा कर किया था दुराचार
पीड़िता एवं उसकीं मां की गवाही से मुकरने पर आरोपी हुआ बरी

आगरा 19 दिसम्बर ।

अवयस्क युवती से दुराचार, गाली गलौज, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित स्कूल संचालक संत कुमार पुत्र राम सेवक निवासी ग्राम पुरा दंगली, थाना पच्छाय गांव, इटावा हाल निवासी गोबर चौकी ताजगंज को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने बरी करने के आदेश दिये।

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थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा/पीड़िता ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि, उसका पड़ोसी स्कूल संचालक संत कुमार 3 फरवरी 2018 को आई.टी.आई.का फॉर्म भरवाने के लिये वादनी को अपने साथ ले गया था। आरोपी ने बहाने से उसे होटल ले जा उसके साथ जबरन दुराचार किया। विरोध पर गाली गलौज, मारपीट एवं धमकी दे होटल में छोड़ भाग गया।

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उक्त मामले में पीड़िता उसकी मां सहित सात गवाह अदालत में पेश हुये। पीड़िता एवं उसकी मां के पूर्व गवाही से मुकरने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता अवधेश शर्मा के तर्क पर अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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