सीजेएम द्वारा आख्या तलब कर सुनवाई हेतु 9 जनवरी नियत
आगरा 02 जनवरी ।
जिला आपूर्ति खाद्य एवं रसद विभाग कें अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने आख्या तलब कर सुनवाई हेतु 9 जनवरी नियत की है ।
मामले के अनुसार राहुल कश्यप पुत्र सुभाष बाबू निवासी बालूगंज, थाना रकाबगंज, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता दुर्गेश शर्मा एवं रोहित अग्रवाल कें माध्यम से ब्रजेंद्र त्रिपाठी एआरओ ताजगंज, विमल सिकरवार एआरओ ट्रांसयमुना, रानू रस्तोगी एआरओ लोहामंडी, क्लर्क राजीव तिवारी, संजीव सिंह एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करानें हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उसकीं पत्नी श्रीमती रेनू कश्यप कें नाम की कोटली बगीची पर उचित दर राशन की दुकान है जिस पर प्रार्थी भी पत्नी कें साथ कार्य करता हैं।

राहुल कश्यप ने आरोप लगाया कि, जिला आपूर्ति खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी समस्त कार्य स्वयं को लाभ एवं जनता को हानि पहुंचाने वाले करते हैं। वह उसकी पत्नी पर दस रुपयें प्रति कार्ड कमीशन देनें का दबाब डाल अपने चहेते व्यापारियों का सामान राशन की दुकान से बिक़वानें हेतु राशन डीलर्स पर दबाब डालते हैं।
विरोध करनें पर गलत रिपोर्ट लगा दुकान निरस्त करानें की धमकी देते हैं।
Also Read – आगरा के शहर मुफ़्ती के पासपोर्ट के नवीनीकरण कें अदालत नें दिये सशर्त आदेश
प्रार्थी द्वारा मंडलायुक्त से शिकायत के बाद भी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीँ लायें जानें पर अदालत में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने आख्या तलब कर सुनवाई हेतु 9 जनवरी नियत की।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025






