दलित उत्पीड़न एवं अन्य आरोप में पीएसी कर्मी पुत्र सहित अदालत में तलब

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
जमीन खरीद पैसे नही देने का आरोप
पैसे मांगनें पर गाली गलौज, मारपीट एवं जाति सूचक शब्द कहें

आगरा 12 दिसम्बर ।

दलित उत्पीड़न, मारपीट एवं अन्य धारा में आरोपित पीएससी कर्मी तेज नरायन राय एवं उसके पुत्र अभिषेक राय को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट माननीय राजेंद्र प्रसाद ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये है।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती ललिता पत्नी कन्हैया लाल निवासनी राम नगर, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता प्रेम वीर सिंह यादव के माध्यम से अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसके पति से विपक्षी अभिषेक ने 6 लाख 50 हजार रुपये में जमीन खरीद आधे पैसे बेनामें के दौरान दे, शेष घर से देने को कहा।

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20 अप्रेल 21 को पैसे मांगनें पर अभिषेक वादनी के पति को पीएसी में कार्यरत अपने पिता तेज नरायन राय के कार्यालय लें गया वहां उसकें पिता नें गाली गलौज एवं जाति सूचक शब्द कहतें हुये पैसे मांगने पर झूंठे मुकदमें में फँसा जेल भिजवानें की धमकी दी ।

विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट माननीय राजेंद्र प्रसाद ने वादनी के अधिवक्ता प्रेम वीर सिंह यादव कें तर्क पर पीएसी कर्मी तेज नरायन राय एवं उसके पुत्र अभिषेक निवासी गण नई आबादी, बीच का उखर्रा, थाना सदर को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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